

*बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का हुआ आयोजन*
जांजगीर-चांपा, 22 मई 2025/ कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिला मुख्यालय स्थित आडिटोरियम भवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत साइबर सूरक्षा, पीसीपीएनडीटी तीन नये कानून पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में छ.ग. राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैगिक उत्पीडन निवारण समिति जिला अध्यक्ष श्रीमती तान्या अनुरागी पाण्डेय, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री उमा शंकर गुप्ता, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, पुलिस निरीक्षक, समस्त परियोजना अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सखी वन स्टाप सेटर, नवा बिहान मिशन शक्ति शाखा के अधिकारी कर्मचारी समस्त पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थी।
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल ने बताया कि प्रशिक्षण सह कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर श्री विपिन ठाकुर द्वारा किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 यथा सशोधित 2021, आदर्श नियम 2016 संशोधित नियम 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन, पाक्सो एक्ट बाल विवाह रोकथाम एक युद्ध नशे के विरूद्ध चाइल्ड लाइन 1098 मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत स्पासरशिप योजना, फास्टर केयर, आफ्टर केयर दत्तक ग्रहण संस्थागत सेवाए गैर संस्थागत सेवाए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 विषय पर जानकारी दी गई। वाइस प्रेसिडेंट जिला अधिवक्ता संघ जांजगीर श्रीमती उषा शाडिल्य द्वारा तीन नये कानून पर विस्तृत जानकारी प्रदान कर लोगों को नये कानून के विषय पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सखी वन स्टॉप सेंटर की केन्द्र प्रशासक द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर की प्रारंभ एवं सेटर द्वारा घर के भीतर अथवा घर के बाहर हिंसा से पीडित, प्रताड़ित एवं संकटग्रस्त महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सुविधा एवं सहायता (आपातकालिन अल्पकालिक आश्रय एवं परामर्श विधिक सहायता, चिकित्सकीय सहायता, पुलिस सहायता) की जानकारी एवं पीड़ित अथवा संकटग्रस्त महिला किस प्रकार सरलता सखी से संपर्क कर सकती है की जानकारी प्रदान करते हुए महिला हेल्पलाइन नम्बर 181, 112 की जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में साइबर सेल प्रभारी श्री विवेक सिंह द्वारा साइबर काइम क्या है एवं इसके दुष्परिणाम एवं बचने के उपाय, साइबर काइम होने पर 1930 पर कॉल कर शिकायत करने की जानकारी दी गई। साथ ही संचार साथी एप्प के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
छ.ग. राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया ने अपराध की रोकथाम हेतु अपने बच्चो को संस्कारवान बनाने की हेतु महिलाओ प्रथम भूमिका होने की जानकारी दी। लक्ष्मी वर्मा द्वारा महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार के संबंध में रोकथाम समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं, भ्रुण हत्या पर बने कानून प्रक्रिया एवं न्याय दिलाने की पुलिस प्रशासन की जवाबदेही के साथ-साथ विभाग एवं समाज तथा प्रत्येक नागरिक की जवाबदेही होने के संबंध में जानकारी दी। जिला अध्यक्ष कार्यस्थल पर महिलाओं का लैगिक उत्पीडन निवारण समिति श्रीमती तान्या अनुरागी पाण्डेय द्वारा एसएचईबॉक्स पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की जानकारी प्रदान की गई।